Gurugram News: गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या पर 13 दोषियों को उम्रकैद
मनीष नाम का एक शराब कारोबारी अपने साथियों के साथ एक ठेके पर पैसे लेने गया था। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, 8-10 युवक आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इस हमले में मनीष की मौत हो गई

Gurugram News: गुरुग्राम में एक शराब व्यापारी की हत्या के मामले में अदालत ने 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और उन पर जुर्माना भी लगाया।
यह घटना 18 अक्टूबर 2016 की है। मनीष नाम का एक शराब कारोबारी अपने साथियों के साथ एक ठेके पर पैसे लेने गया था। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, 8-10 युवक आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इस हमले में मनीष की मौत हो गई और उसके दोस्त घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और सभी सबूत अदालत में पेश किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक, मोनू, दिनेश, कुलदीप, पवन और ब्रह्मप्रकाश शामिल हैं।
अधिकांश दोषियों को हत्या के आरोप में उम्रकैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हत्या के प्रयास के लिए भी 10 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुछ दोषियों को दंगा करने और शस्त्र अधिनियम के तहत भी अतिरिक्त सजा और जुर्माना मिला है। यह फैसला बताता है कि गुरुग्राम में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।











